नई दिल्ली. दूरसंचार के लिए प्रस्तावित कानून में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा के हित में या सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में केंद्र सरकार किसी भी दूरसंचार नेटवर्क को अस्थायी तौर पर अपने नियंत्रण में ले सकती है. पिछले हफ्ते संसद की सुरक्षा में हुई चूक पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम को बदलने से संबंधित भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2023 को लोकसभा में पेश किया.
मसौदा कानून में कहा गया है, “आपदा प्रबंधन सहित या सार्वजनिक सुरक्षा के हित में किसी भी सार्वजनिक आपातकाल की घटना पर, केंद्र सरकार या राज्य सरकार या केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में विशेष रूप से अधिकृत कोई अधिकारी, यदि संतुष्ट हैं कि ऐसा करना आवश्यक है, तो अधिसूचना द्वारा- (ए) किसी अधिकृत इकाई से किसी भी दूरसंचार सेवा या दूरसंचार नेटवर्क का अस्थायी कब्ज़ा ले लें…”
इस विधेयक के जरिये सरकार नया दूरसंचार कानून बनाने का प्रस्ताव कर रही है, जो टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 की जगह लेगा. इस विधेयक को मंत्रिमंडल ने अगस्त में मंजूरी दी थी. इस मसौदा कानून के जरिये दूरसंचार कंपनियों के लिए कई अहम नियम सरल तो होंगे ही, इसके जरिये उपग्रह सेवाओं के लिए भी नये नियम लाए जाएंगे.
इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर दूरसंचार सेवाओं को सरकार द्वारा अस्थायी तौर पर अपने नियंत्रण में लेने, ओवर-द-टॉप (ओटीटी) को दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा से बाहर करने तथा उपग्रह स्पेक्ट्रम के आवंटन के लिए गैर-नीलामी का मार्ग उपलब्ध कराने के प्रावधान हैं. विधेयक में दूरसंचार नियामक संस्था ‘भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण’ (ट्राई) के अधिकार क्षेत्र में फेरबदल के प्रावधान शामिल किये गए हैं.
हालांकि, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद ऋतेश पांडेय ने विधेयक को ‘मनी बिल’ के रूप में पेश किये जाने का सदन में विरोध किया. उन्होंने कहा कि सरकार इस विधेयक को राज्यसभा के सूक्ष्म परीक्षण से बचाने के लिए ‘मनी बिल’ के रूप में पेश कर रही है.
विधेयक के अनुसार, केंद्र या राज्य सरकारों से मान्यता प्राप्त संवाददाताओं के भारत में प्रकाशन के लिए जारी किए गए प्रेस संदेशों को तब तक रोका नहीं जाएगा, जब तक कि उनके प्रसारण को सार्वजनिक आपातकाल, सार्वजनिक व्यवस्था आदि के लिए लागू नियमों के तहत प्रतिबंधित नहीं किया गया हो.
विधेयक में प्रशासनिक तरीके से उपग्रह संचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन का प्रस्ताव भी है. विधेयक में यह परिभाषित किया गया है कि किस परिस्थिति में प्रशासनिक तरीके से स्पेक्ट्रम आवंटित किये जाएंगे.
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Tags: Ashwini Vaishnaw, Telecom business
FIRST PUBLISHED : December 18, 2023, 19:05 IST