ठाणे. महाराष्ट्र के ठाणे में सोशल मीडिया ‘इन्फ्लूएंसर’ प्रियाा सिंह (Priya Singh) को घायल करने के आरोप में गिरफ्तार राज्य के एक वरिष्ठ नौकरशाह के बेटे सहित तीन लोगों को अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी. यहां घोड़बंदर रोड पर एक होटल के पास 11 दिसंबर को हुई घटना के सिलसिले में नौकरशाह के बेटे अश्वजीत गायकवाड़, रोमिल पाटिल और सागर शेडगे को रविवार को गिरफ्तार किया गया था. पीड़िता प्रिया सिंह (26) ने पुलिस से की गई शिकायत में बताया कि वह होटल में गायकवाड से मिलने गई थी और इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो गयी. दावा किया जा रहा है कि प्रिया और अश्वजीत रिलेशनशिप में थे.
प्रिया ने दावा किया कि जब वह आरोपी की कार में से अपना सामान लेकर जाने लगीं, तभी गाड़ी चला रहे व्यक्ति ने उन्हें कुचलने की कोशिश की, जिससे वह गिर गईं और गंभीर रूप से घायल हो गईं. एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी अश्वजीत गायकवाड़ और दो अन्य के खिलाफ भादंसं की धारा 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), एवं 279 (लापरवाही से वाहन चलाने) समेत विभिन्न संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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न्यायिक हिरासत में थे आरोपी
तीनों आरोपियों को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया था और बाद में उनके वकील राजन सालुंके द्वारा जमानत अर्जी देने के बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पी.एस.धूमल ने उन्हें जमानत दी. जमानत अर्जी में सालुंके ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ लगाई गई सभी धाराएं जमानती हैं और उनसे पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है. पुलिस ने कहा कि गायकवाड़, पाटिल, शेडगे को रविवार रात को गिरफ्तार किया गया और घटना में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई एक महिंद्रा स्कॉर्पियो और एक लैंडरोवर को जब्त किया गया था.अधिवक्ता बाबा शेख शिकायतकर्ता की ओर से पेश हुए.
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FIRST PUBLISHED : December 18, 2023, 23:11 IST